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Last Updated : बुधवार, 26 जुलाई 2023 (10:38 IST)

ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज

ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज - Hearing in Allahabad High Court in Gyanvapi survey case today
प्रयागराज (यूपी)। Gyanvapi: इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर बुधवार को सुनवाई करेगा। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 21 जुलाई के वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
 
जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील एसएफए नकवी ने विभिन्न आधार पर 21 जुलाई का आदेश रद्द करने का अदालत से अनुरोध किया है। उनकी दलील है कि जिला अदालत ने जल्दबाजी में एएसआई को सर्वेक्षण करने का आदेश दिया और 4अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को इस आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया।
 
वहीं दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की दलील है कि राम मंदिर मामले में एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया गया और इसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। इसलिए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश सही है।
 
उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी प्रबंधन कमेटी को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एएसआई के सर्वेक्षण पर 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक लगा दी थी। इससे पूर्व वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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