मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गति नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना
मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजा के बीच की 50 किलीमीटर की दूरी 37 मिनट से कम समय में तय करने वाले वाहन चालकों पर एक अगस्त से गति नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
महाराष्ट्र हाइवे पुलिस ने इस सड़क खंड पर वाहनों की तेज रफ्तार पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया है।
अधिकारी ने बताया कि रायगढ़ जिले के खालापुर और पुणे जिले के उर्स टोल प्लाजा के बीच करीब 50 किलोमीटर की दूरी है और किसी भी वाहन को इसे तय करने में मान्य गति सीमा के तहत 37 मिनट से कम समय नहीं लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें ई-चालान (जुर्माना रसीद) भेजा जाएगा। अधिकारी के मुताबिक एक अगस्त से इस सड़क खंड पर गतिसीमा का पहली बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार ऐसी गलती करने पर जुर्माना राशि बढ़ जाएगी।
छह लेन वाले मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर अतीत में कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं और उनमें से ज्यादातर की वजह तेज रफ्तार रही। चौरानवे किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। 15 किलोमीटर घाट खंड को इससे बाहर रखा गया है जहां गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है।
अधिकारी ने बताया कि हाइवे पुलिस के परीक्षण के अनुसार सामान्य रूप से गाड़ी चलाने पर 50 किलोमीटर की दूरी कम से कम 37 मिनट में तय की जा सकती है और यदि कोई वाहन उससे कम समय में इस दूरी को तय कर लेता है तो इसका तात्पर्य है कि चालक ने गति सीमा का उल्लंघन किया है।(भाषा)