विधवा को मुआवजे के लिए उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 9 साल से लड़ रही थी मुकदमा
जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच राज्य सरकार की स्पेशल लीव पेटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने 2018 में राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 1.99 करोड़ रुपए के मुआवजे का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल किए जाने से फैसला सुनाए जाने तक 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ विधवा को 1.99 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी की ओर से 50 लाख रुपए के मुआवजे का प्रस्ताव दिए जाने और मुख्यमंत्री की ओर से उसे अप्रूव किए जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को राशि नहीं दी गई, जबकि उनसे कहा गया कि अप्रूवल नहीं मिला है।