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Last Modified: सोमवार, 20 जून 2022 (17:23 IST)

नवाब मलिक और अनिल देशमुख MLC चुनाव में नहीं डाल सकेंगे वोट, Supreme Court ने रिहाई से किया इंकार

नवाब मलिक और अनिल देशमुख MLC चुनाव में नहीं डाल सकेंगे वोट, Supreme Court ने रिहाई से किया इंकार - Supreme Court Rejects Jailed Maharashtra Leaders  Plea To Vote
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक (Nawab Malik) को एमएलसी (MLC) चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दोनों ही नेता फिलहाल अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। 
 
महाराष्ट्र में आज एमएलसी चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इसमें वोट डालने की अनुमति मांगने के लिए देशमुख और मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों की अपील को खारिज कर दिया था।

महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीट के लिए सुबह से मतदान जारी है। हालांकि न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 62 (5) का व्याख्या पर गौर करने को लेकर सहमत हो गई। यह धारा जेल में बंद व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित करती है।
 
इससे पहले बंबई हाईकोर्ट  ने 17 जून को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मलिक और देशमुख अलग-अलग मामलों में मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं।
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