बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक ने 20 जून को एमएलसी चुनाव में मतदान करने की याचिकाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद, आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनके वकील जल्द से जल्द सुनवाई चाहते हैं। आज दोपहर 12 बजे इस मामले में सुनवाई हो सकती है। बता दें कि दोनों नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और दोनों नेता इस वक्त जेल में हैं।
11 जून के राज्यसभा चुनावों में भी दोनों नेता जमानत न मिल पाने के कारण वोट नहीं डाल पाए थे। अब अनिल देशमुख और नवाब मलिक महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में वोट डालने की इजाजत मांग रहे हैं। इसके पहले इन दोनों नेताओं द्वारा बॉम्बे कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें इनकेद्वारा एमएलसी चुनावों में वोट डालने की मांग की गई थी। लेकिन, हाई कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जो आज शाम तक इस मामले पर अपना निर्णय सुना सकती है।
बारे दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए महाराष्ट्र के विधानमंडल परिषद में 20 जून को सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इन 10 सीटों पर कुल 11 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के अंतर्गत शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की ओर से 2-2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। एमएलपी के सभी 9 सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त होने वाला है।