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Last Modified: रविवार, 3 नवंबर 2019 (09:57 IST)

पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत को बड़ी राहत, हटी देशद्रोह की धारा

पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत को बड़ी राहत, हटी देशद्रोह की धारा - Sedition case against Honeypreet dropped
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा के मामले में हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है। पंचकूला कोर्ट ने इस मामले में हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी है।
 
अदालत ने हनीप्रीत और अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 बी के तहत आरोप तय किए। IPC की धारा 121 और 121 ए को हटा दिया गया है।
 
उल्लेखनीय है कि राम रहीम की राजदार हनीप्रीत इस समय अंबाला जेल में बंद है। उसे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह के मामले गिरफ्तार किया गया था। इस हिंसा में 40 लोग मारे गए थे।
 
हनीप्रीत पर है यह गंभीर आरोप : हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने दंगा भड़काने के लिए 1.25 करोड़ रुपए बांटे थे। सरकारी वकील के अनुसार 2 आरोपियों चमकौर सिंह और पवन बंसल से कुछ राशि प्राप्त भी की गई है। हनीप्रीत के वकील बताया कि जब गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था और उसके बाद जब पंचकूला में दंगे हुए, उस समय वह डेरा प्रमुख के साथ थी और उसे इन दंगों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। लेकिन इन सबके बाद भी हनीप्रीत को दंगों की साजिश का आरोपी बना दिया गया।
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