Maharashtra : शिवसेना विधायकों की अयोग्यता, Supreme Court ने विधानसभा अध्यक्ष को लगाई लताड़, अब सुनवाई 30 अक्टूबर को
Maharashtra : सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय से संतुष्ट नहीं है। वे शीघ्रता से निर्णय लें। अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय करने में हो रही देरी पर विधानसभा अध्यक्ष पर नाराजगी जताई।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे दशहरे की छुट्टियों के दौरान व्यक्तिगत रूप से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े विवाद पर याचिकाओं की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की।
शुक्रवार को भी लगाई थी फटकार : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को आड़े हाथ लेते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मुद्दे पर कब तक निर्णय किया जाएगा, इसके बारे में वह उसे मंगलवार तक अवगत कराएं।