मंत्री नितेश राणे के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जानिए क्या है मामला...
Warrant against Nitesh Rane : मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत द्वारा 2023 में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ दायर की गई मानहानि की एक शिकायत के सिलसिले में भाजपा नेता के खिलाफ बृहस्पतिवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया। नितेश राणे ने राउत को एक सांप कहा था और दावा किया था कि वह उस साल जून तक ठाकरे को छोड़कर (अविभाजित) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अदालत ने पिछले महीने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
2 जून को सुनवाई के दौरान भाजपा नेता ने पेशी से स्थाई छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी। नितेश राणे ने राउत को एक सांप कहा था और दावा किया था कि वह उस साल जून तक ठाकरे को छोड़कर (अविभाजित) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे।अदालत ने पिछले महीने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। 2 जून को सुनवाई के दौरान भाजपा नेता ने पेशी से स्थाई छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी।
हालांकि बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मजगांव अदालत) एए कुलकर्णी ने उन्हें स्थाई छूट देने से इनकार कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी किया। गैर जमानती वारंट पर रिपोर्ट के लिए मामले को 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इससे पहले भी अदालत ने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राज्य के कोंकण क्षेत्र से भाजपा विधायक राणे के खिलाफ कई वारंट जारी किए थे। मई 2023 में, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने राउत को एक सांप कहा था और दावा किया था कि वह उस साल जून तक ठाकरे को छोड़कर (अविभाजित) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे।
राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दायर कर नितेश राणे के खिलाफ कथित अपमानजनक और सरासर झूठी टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour