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Last Modified: बुधवार, 11 अगस्त 2021 (14:17 IST)

मुख्य सचिव के साथ हाथापाई मामले में केजरीवाल आरोप-मुक्त

मुख्य सचिव के साथ हाथापाई मामले में केजरीवाल आरोप-मुक्त - Kejriwal discharged in Delhi chief secy manhandling case
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हाथापाई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 9 अन्य विधायकों को बुधवार को आरोप-मुक्त कर दिया।
 
हालांकि, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने मामले में आप के 2 विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
 
आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर कथित हमले से जुड़ा है और मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के अलावा, आप के 11 विधायकों को भी मामले में आरोपी बनाया गया था।
 
केजरीवाल, सिसोदिया और आप के 9 अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी। अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को उच्च न्यायालय ने पहले जमानत दी थी। इस हमले के बाद दिल्ली सरकार और उसके नौकरशाहों के बीच खींचतान शुरू हो गई थी।
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