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Last Modified: शुक्रवार, 27 मई 2022 (00:24 IST)

मध्यप्रदेश : राज्यपाल ने महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव के प्रावधान वाले अध्यादेश को दी मंजूरी

मध्यप्रदेश : राज्यपाल ने महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव के प्रावधान वाले अध्यादेश को दी मंजूरी - In Madhya Pradesh, the governor approved the ordinance providing for the direct election of the mayor
भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गुरुवार को प्रदेश सरकार द्वारा निगमों में महापौर पद के लिए सीधे चुनाव कराने के लिए लाए गए अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी।

एक वरिष्ठ मंत्री ने यह जानकारी दी। इसी अध्यादेश में प्रदेश के नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का अप्रत्यक्ष चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के शहरी प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि (अध्यादेश की मंजूरी के बाद) नगर निगमों (बड़े शहरों) के महापौर सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे जबकि नगर परिषदों और नगर पंचायतों (छोटे शहरों) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतदाताओं द्वारा चुने गए नगर सेवकों द्वारा चुने जाएंगे।

सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्यपाल को इस चुनाव प्रणाली का प्रस्ताव देते हुए एक अध्यादेश भेजा था जिस पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है।

मंत्री ने कहा, एक गजट अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, यह प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को कार्यान्वयन के लिए भेजा जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि राज्य में कुल 413 शहरी स्थानीय निकाय हैं। इनमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर पंचायत हैं।

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति दी जिससे 23,000 से अधिक ऐसे निकायों में चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ जो पिछले दो वर्षों से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना काम कर रहे हैं।(भाषा)
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