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Last Updated : बुधवार, 25 मई 2022 (15:44 IST)

मुंबई में दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेल्मेट अनिवार्य

two wheeler
मुंबई। मुंबई यातायात पुलिस ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेल्मेट अनिवार्य कर दिया एवं इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम 15 दिनों बाद प्रभाव में आ जाएगा जिसके बाद यातायात अधिकारी उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर देंगे।
 
अधिसूचना के अनुसार यातायात पुलिस ने पाया है कि दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाले ज्यादातर लोग हेल्मेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं।
 
अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बिना हेल्मेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस 500 रुपए का जुर्माना करती है या उनका लाइसेंस रद्द कर देती है। अब 15 दिन बाद पिछली सीट पर बिना हेल्मेट के बैठने वालों पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा।
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