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Last Modified: लखनऊ , बुधवार, 3 मई 2017 (08:07 IST)

क्या अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं निर्मल बाबा के कार्यक्रम...

Nirmal baba
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को निर्मल बाबा के कार्यक्रमों से जुडे आरोपों की पुष्टि के लिए कहा है।
 
उच्च न्यायालय ने मंत्रालय से कहा गया है कि वह इस बात को देखे कि विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रहे निर्मल बाबा के कार्यक्रम दर्शकों के बीच अंधविश्वास को तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मंत्रालय बाबा के कार्यक्रम दिखाने वाले चैनलों पर केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता है।
 
न्यायमूर्ति ए पी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की पीठ ने 2012 में अधिवक्ता के. सरन की ओर से दायर जनहित याचिका पर उक्त आदेश दिया।
 
याचिकाकर्ता ने निर्मल बाबा के कार्यक्रम का प्रसारण करने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने का आग्रह अदालत से किया था। याचिका में आरोप था कि निर्मल बाबा के कार्यक्रम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं।
 
अदालत को सूचित किया गया कि मंत्रालय ने खुद ही प्रसारणकर्ताओं की संस्था से निर्मल बाबा के खिलाफ शिकायत की थी। अदालत ने जानना चाहा कि शिकायत का क्या हुआ। (भाषा) 
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