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Last Updated : शनिवार, 14 जनवरी 2023 (11:18 IST)

गुरुग्राम में 26 जनवरी तक ड्रोन, हल्के विमान, ग्लाइडर व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध

गुरुग्राम में 26 जनवरी तक ड्रोन, हल्के विमान, ग्लाइडर व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध - Flying of drones, light aircraft, gliders, kites banned in Gurugram till January 26
गुरुग्राम (हरियाणा)। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिलाधिकारी और उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार ड्रोन, माइक्रोलाइट (अत्यंत हल्के) विमान, ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग और चीनी माइक्रोलाइट यान उड़ाने पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा।
 
यादव ने साइबर कैफे, अतिथिगृहों, होटल और मकान मालिकों एवं अन्य कार्यालयों के संचालकों को किराएदारों, कर्मियों, आगंतुकों और मेहमानों के पहचान पत्र एवं अन्य रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा कारणों से ये आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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