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  4. Ex RJD MP Prabhunath Singh guilty in Ashoksingh murder case
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Last Modified: हजारीबाग , गुरुवार, 18 मई 2017 (15:26 IST)

पूर्व सांसद प्रभुनाथसिंह हत्या के मामले में दोषी

Prabhunath Singh
हजारीबाग। झारखंड में हजारीबाग की एक अदालत ने विधायक अशोकसिंह हत्याकांड में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और बिहार के महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथसिंह समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
 
अदालत ने 22 साल पुराने हत्या के इस मामले में सिंह के अलावा उनका भाई दीनानाथसिंह और पूर्व मुखिया रितेशसिंह को दोषी करार दिया। अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद सिंह के साथ अन्य दोनों को जेल भेज दिया गया। इस मामले में 23 मई को सजा सुनाई जाएगी। 
 
वर्ष 1995 में जनता दल के मशरख से विधायक अशोकसिंह की पटना में उनके सरकारी आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पटना के सचिवालय थाना में मामला दर्ज किया गया था।
 
विधायक अशोकसिंह की पत्नी चांदनी देवी ने इस मामले में सेशन ट्रायल नंबर 04.01.08/ 97 दर्ज कराया था, जिसमें प्रभुनाथसिंह, उनके भाई दीनानाथसिंह और रितेशसिंह पर पति की हत्या का आरोप लगाया गया था। प्रभुनाथ की पहचान बिहार के दबंग नेताओं में रही है और वह बिहार के महाराजगंज से कई बार सांसद चुने गए हैं। (वार्ता)
 
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