सुलतानपुर कोर्ट में पेश हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल, मिली जमानत
सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को यहां सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) में अपने खिलाफ 2014 में दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश हुए। सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश पीके जयंत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 3 नवंबर तय की।
केजरीवाल के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 2014 में अमेठी के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी में छूट मिली थी क्योंकि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में दोनों मामलों में एक लिखित याचिका दायर की थी।
सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में केजरीवाल स्वेच्छा से अदालत के सामने हाजिर हुए। सिंह ने कहा, उन्होंने (केजरीवाल ने) जमानत के लिए आवेदन किया और जमानत मंजूर हुई है। एक मुकदमे में आरोप तय हुआ है और अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तीन नवंबर तय की गई है।
केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार कुमार विश्वास के प्रचार के लिए अमेठी गए और कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस संबंध में केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्णा, राकेश तिवारी, अजय सिंह और बबलू तिवारी के खिलाफ गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गौरीगंज मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
इससे पहले केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और अदालत की सुनवाई के लिए सुलतानपुर चले गए। सोमवार को वे अयोध्या का दौरा करेंगे और उनके सरयू आरती में शामिल होने की उम्मीद है। मंगलवार को वह रामलला और हनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे।(भाषा)