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Last Updated : गुरुवार, 31 मार्च 2022 (23:50 IST)

बड़ी खबर, अदालत की अवमानना पड़ी महंगी, 8 आईएएस अधिकारियों को मिली कारावास की सजा

बड़ी खबर, अदालत की अवमानना पड़ी महंगी, 8 आईएएस अधिकारियों को मिली कारावास की सजा - Andhra Pradesh court sentences 8 IAS officers to imprisonment
अमरावती। आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 वरिष्ठ अधिकारियों को अदालत की अवमानना को दोषी करार देते हुए 2 सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई। हालांकि उनके (अधिकारियों के) बिना शर्त माफी मांगने के बाद सजा माफ कर दी गई।
 
इसके बदले न्यायाधीश ने अधिकारियों को 12 महीने तक हर महीने किसी भी रविवार को कल्याण छात्रावासों का दौरा कर सामाजिक कार्य करने का निर्देश दिया जिस पर सभी ने सहमति जताई। न्यायाधीश बी. देवानंद ने कहा कि छात्रों के साथ कुछ समय बिताकर उन्हें प्रेरित कीजिए और उन्हें अपने खर्च पर भोजन कराइए।
 
उन्होंने एक आदेश में कहा कि अवमानना करने वालों ने (सामाजिक कार्य करने के लिए) मौखिक वचन दिया है और इसे रिकॉर्ड पर रखा गया है। न्यायमूर्ति देवानंद ने कहा कि अवमानना ​​करने वालों की माफी स्वीकार करते हुए सजा माफ की जाती है। यदि कोई अवमानना ​​करने वाला अपने वचन को पूरा करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्री अवमानना ​​के मामले को फिर से खोलकर अदालत के समक्ष रखेगी।
 
दरअसल यह मामला सरकारी, मंडल, जिला परिषद और नगर निगम के स्कूलों के परिसर में ग्राम व वार्ड सचिवालय कार्यालय, रायतू भरोसा केंद्र व सरकारी परिसरों में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से जुड़ा है। उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका पर जून 2020 में अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे स्कूलों के स्वस्थ वातावरण को प्रभावित करने वाली कोई भी निर्माण गतिविधि न करें।
 
बाद के महीनों में 2 और रिट याचिकाएं दायर की गईं जिसमें याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि स्कूलों के पास निर्माण गतिविधि जारी हैं और छात्रों को परेशानी हो रही है। जुलाई 2021 में जब मामला सुनवाई के लिए आया तो अदालत ने कहा कि 2 को छोड़कर अन्य प्रतिवादियों ने 1 साल बीत जाने के बाद भी जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया। अदालत ने माना कि प्रतिवादियों ने जान-बूझकर (जून 2020) आदेश का उल्लंघन किया। इसके बाद अदालत ने खुद ही अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की।
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