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Last Updated : शनिवार, 23 जनवरी 2021 (18:53 IST)

हमला मामले में विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल कैद की सजा, AAP ने बताया 'अन्याय'

हमला मामले में विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल कैद की सजा, AAP ने बताया 'अन्याय' - aap mla somnath bharti sentenced to 2 years in jail for assaulting aiims staff
नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के सुरक्षाकर्मियों पर 2016 में हमले के आरोप में पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है।

पार्टी ने एक बयान में कहा, सोमनाथ एक अपील दायर कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि अपीली स्तर पर उनके साथ न्याय होगा। अभियोजन के मुताबिक, नौ सितंबर 2016 को भारती ने करीब 300 अन्य लोगों के साथ यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की चारदीवारी को एक जेसीबी मशीन की सहायता से गिरा दिया था।

आप ने कहा, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हालांकि हमें लगता है कि इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ अन्याय हुआ है। पार्टी ने कहा, सोमनाथ काफी लोकप्रिय नेता हैं और उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी उनसे स्नेह करते हैं। वह अपने लोगों के लिए 24 घंटे काम करते हैं। उनको सजा दिए जाने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली वे काफी दुखी हो गए।

अदालत ने भारती को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया जिसमें हमला करना, लोक सेवक को उसके दायित्वों के निर्वहन से रोकने के लिए के लिए हमला या आपराधिक ताकत का इस्तेमाल करना व दंगा करने की धाराएं शामिल हैं।

भारती ने अदालत को बताया कि पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों ने उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाने के लिए गवाही दी। अदालत ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भारती को अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए जमानत दे दी।(भाषा)