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Last Modified: चंडीगढ़ , रविवार, 1 दिसंबर 2024 (00:03 IST)

कुरान बेअदबी केस में AAP विधायक नरेश यादव दोषी करार, अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा

कुरान बेअदबी केस में AAP विधायक नरेश यादव दोषी करार, अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा - AAP MLA Naresh Yadav sentenced in Quran desecration case
AAP MLA Naresh Yadav News : पंजाब में मालेरकोटला जिले की एक अदालत ने शनिवार को वर्ष 2016 के कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में दिल्ली के महरौली से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश यादव को 2 साल की सजा सुनाई। अदालत में यादव पर 11000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
 
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में यादव को दोषी ठहराया और शनिवार को फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के समय अदालत में उपस्थित यादव पर 11000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत ने दो अन्य लोगों (विजय कुमार और गौरव कुमार) की दो साल की सजा को बरकरार रखा। एक अन्य आरोपी नंद किशोर को अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी कर दिया गया। यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण कार्य ), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया।
यादव को मार्च 2021 में अधीनस्थ अदालत ने बेअदबी मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ ने उनको बरी करने के खिलाफ अपील दायर की थी। पुलिस ने शुरुआत में विजय, गौरव और किशोर पर मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में इस मामले में आप विधायक यादव को गिरफ्तार किया गया था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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