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  4. 9 accused are sentenced to death in bihar gopalganj poisonous liquor case
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Last Modified: शुक्रवार, 5 मार्च 2021 (18:06 IST)

गोपालगंज जहरीली शराबकांड मामले में 9 को फांसी की सजा, 4 को आजीवन कारावास

Gopalganj
गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले की एक अदालत ने करीब साढ़े 4 साल पहले हुए जहरीला शराब कांड के सिलसिले के 13 दोषियों में से 9 को फांसी की सजा सुनाई है जबकि 4 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 4 अन्य के आंखों की रोशनी चली गई थी। 
विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अपर जिला न्यायधीश (द्वितीय) लव कुश कुमार ने शुक्रवार को उस मामले के 13 दोषियों में से 9 को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा पाए लोगों में छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश कुमार, सनोज कुमार, संजय चौधरी, रंजीत चौधरी एवं मुन्ना चौधरी शामिल है। 
श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में 4 महिला दोषियों - लालझरी देवी, कैलाशो देवी, इंदु देवी एवं रीता देवी - को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
 
उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2016 को खुजरबानी मुहल्ले में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 4 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की न्यायिक हिरासत में ही मौत हो गई थी। (भाषा)
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