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NIA की विशेष अदालत ने अवैध घुसपैठ पर 3 बांग्लादेशियों को सुनाई सजा

3 Bangladeshis sentenced for illegal infiltration
NIA's decision: एनआईए की विशेष अदालत ने भारत में अवैध घुसपैठ करने और फर्जी दस्तावेज रखने के जुर्म में 3 बांग्लादेशियों को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। एजेंसी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मुंबई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की विशेष अदालत ने मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीब उर्फ ​​राज जेसुब मंडल, हन्नान अनवर हुसैन खान उर्फ ​​हन्नान बाबुराली गाजी और मोहम्मद अजर अली सुभानल्लाह उर्फ ​​राजा जेसुब मंडल पर 2,000-2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।ALSO READ: J&K में रची थी आतंकवाद फैलाने की साजिश, 4 साल से फरार आरोपी को NIA ने किया गिरफ्तार
 
एनआईए ने कहा कि यह मामला पुणे पुलिस द्वारा मार्च 2018 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से शुरू हुआ था। इस प्राथमिकी में पुणे में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे कई बांगलादेशी नागरिकों के बारे में जानकारी मिली थी। साथ ही यह भी पता चला था कि ये नागरिक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह अल-कायदा के मुखौटा संगठन एबीटी के सदस्यों को मदद और समर्थन दे रहे थे।
 
अपनी जांच के आधार पर एनआईए ने 7 सितंबर 2018 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।ALSO READ: RSS नेता हत्याकांड : NIA ने PFI सदस्यों की जमानत को SC में दी चुनौती
 
आरोपियों को विदेशी अधिनियम की धारा 14 (वैध दस्तावेज के बिना भारत में अधिक समय तक रहने के लिए), भारतीय दंड संहिता की धारा 471 (जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने के लिए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (जाली दस्तावेजों से संबंधित षड्यंत्र के लिए) के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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