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Last Updated :कोच्चि , शनिवार, 28 दिसंबर 2024 (15:50 IST)

पेरिया दोहरा हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक सहित 14 लोगों को सजा

पेरिया दोहरा हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक सहित 14 लोगों को सजा - 14 people sentenced in Periya double murder case
Periya case: केरल के कासरगोड जिले के पेरिया (Periya) में 5 वर्ष पहले युवा कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं कृपेश और सरत लाल की हत्या के मामले में शनिवार को यहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक अदालत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (Marxist) के पूर्व विधायक समेत 14 आरोपियों को दोषी ठहराया।
 
अदालत ने 24 आरोपियों में से पहले 8 आरोपियों को हत्या और साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया जबकि अन्य 6 आरोपियों को साजिश, सबूत नष्ट करने और अपराध को अंजाम देने में सहायता प्रदान करने का दोषी पाया गया। शेष 10 आरोपियों को हालांकि मामले में बरी कर दिया गया। अदालत 3 जनवरी को सजा सुनाएगी।
 
यह मामला 17 फरवरी, 2019 को कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश (19) और सरत लाल पी के (24) की हत्या से संबंधित है।ALSO READ: Delhi : बांसुरी स्वराज को अदालत ने दिया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला
 
इन्हें मिलेगी सजा : दोषी पाए गए आरोपियों में माकपा के पूर्व विधायक व जिला नेता केवी कुन्हीरामन, कान्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, माकपा की पेरिया स्थानीय समिति के सदस्य ए. पीतांबरन और पक्कम के पूर्व स्थानीय सचिव राघवन वेलुथोली शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार इलाके में माकपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रूप से प्रेरित हमलों और जवाबी हमलों के बाद दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया।ALSO READ: कुरान बेअदबी केस में AAP विधायक नरेश यादव दोषी करार, अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा
 
सीबीआई ने इस मामले में माकपा के 6 कार्यकर्ताओं सहित 24 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी तरीके से सभा जैसे विभिन्न आरोपों के तहत आरोप पत्र दायर किया था। केंद्रीय एजेंसी ने केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर 23 अक्टूबर, 2019 को केरल पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी।
 
राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने 20 मई 2019 को 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था लेकिन कृपेश और सरत के माता-पिता ने पुलिस के निष्कर्षों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोप पत्र को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
 
मृतक सरत के पिता सत्यनारायणन ने फैसले पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने हालांकि कहा कि जब तक सभी आरोपियों को न्याय के कठघरे में नहीं लाया जाता, तब तक कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया और हम अभियोजक से परामर्श करने के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta