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Last Modified: बुधवार, 22 जनवरी 2020 (07:58 IST)

CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी, बटाईदार को भी मिलेगा फायदा, 5 खास बातें...

CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी, बटाईदार को भी मिलेगा फायदा, 5 खास बातें... - Yogi govt apporves cm farmer accident welfare scheme
लखनऊ। उत्तरप्रदेश में योगी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने के साथ ही इसके नियम और सुविधाओं में बदलाव किया गया है। जानिए योजना से जुड़ी 5 खास बातें... 
 
1. इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत किसानों या दिव्यांग के परिजनों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 
2. वारिस के तौर पर किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी बीमे हकदार होगा। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही मिलता था।
3. इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे। 
4. योजना का लाभ 14 सितंबर 2019 से मिलेगा। 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के किसान इस योजना के पात्र होंगे।
5. दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सभी प्रपत्र 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा करना होगा। इसमें एक महीने तक के विलंब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा।
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