Vodafone Idea को मिलेगा 1128 करोड़ का टैक्स रिफंड, हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को दिया आदेश
Vodafone Idea will get tax refund of Rs 1128 crore : बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा करों के रूप में भुगतान किए गए 1128 करोड़ रुपए वापस करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि इस साल अगस्त में विभाग द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश समयबाधित था और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति केआर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने निर्धारित 30 दिन के समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं करने में ढिलाई और सुस्ती दिखाने और इस तरह सरकारी खजाने तथा जनता को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ अप्रसन्नता जाहिर की।
अदालत ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। इस याचिका में दावा किया गया था कि आयकर विभाग मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने में विफल रहा, जो उसकी आय पर देय वैध कर से अधिक थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour