यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वयंभू गुरु वीरेन्द्र देव दीक्षित का सुराग देने वाले को 5 लाख का इनाम
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यौन उत्पीड़न के मामलों का सामना कर रहे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वयंभू गुरु वीरेन्द्र देव दीक्षित की गिरफ्तारी के लिए 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है।
सीबीआई सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जांच एजेंसी दीक्षित का सटीक सुराग बताने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देगी। सीबीआई ने बुधवार को ही इस इनाम की घोषणा की है। सूत्रों ने बताया कि सुराग बताने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
सीबीआई को नेपाल में भी दीक्षित का एक आश्रम होने का पता लगाया था और वहां आध्यात्मिक गुरु की सही जानकारी हासिल करने के लिए इंटरपोल के जरिए 26 मार्च 2018 को 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया था लेकिन वहां से भी कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। इससे पहले जांच एजेंसी ने 22 जनवरी 2018 और 21 फरवरी 2019 को 'लुक आउट कॉर्नर' (एलओसी) नोटिस जारी किए थे।
गौरतलब है कि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में अब तक सीबीआई को स्वयंभू आध्यात्मिक बाबा दीक्षित का सुराग नहीं मिल सका है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर 20 दिसंबर 2017 को उसने 3 मुकदमों की जांच शुरू की थी और 3 जनवरी 2018 को सीबीआई ने फिर से मुकदमे दर्ज हुए थे। दीक्षित के 2 पते हैं- एक दिल्ली के विजय विहार और दूसरा उत्तरप्रदेश के फर्रुखाबाद में। सभी आश्रमों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल रही है। (वार्ता)