• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Supreme court NEET PG counsling
Written By
Last Updated : शुक्रवार, 7 जनवरी 2022 (11:37 IST)

NEET-PG काउंसिलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 27 फीसदी OBC आरक्षण को मंजूरी

NEET-PG काउंसिलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 27 फीसदी OBC आरक्षण को मंजूरी - Supreme court NEET PG counsling
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में NEET-PG काउंसिलिंग को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और EWS के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूरी दे दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-पीजी के लिए शिक्षण सत्र 2021-22 में ईडब्ल्यूएस मानदंड पूर्व की अधिसूचना के अनुसार ही होंगे, और आगे के लिए इस पर निर्णय लिया जाएगा।
 
उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित मानदंड के अनुसार नीट-पीजी की काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को बरकरार रखा।

अदालत ने EWS के लिए 8 लाख रुपए की आय संबंधी मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
 
ये भी पढ़ें
सेंसेक्स फिर 60,000 पार, निफ्टी भी तेजी की राह पर