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Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 26 अक्टूबर 2017 (15:13 IST)

सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को राहत, सुब्रमण्यम स्वामी को फटकार

सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को राहत, सुब्रमण्यम स्वामी को फटकार - Sunanda Pushkar Case: Delhi High Court dismisses Swamy's plea
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच एसआईटी से कराने की भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दी।
 
मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि आपके सूत्र क्या हैं, जहां से आपके पास इतनी जानकारी आई है और जांच पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं?
 
अदालत ने कहा कि अगर आपको सबूतों की जानकारी थी तो आपने पहले सबूतों को पेश क्यों नहीं किया? आपने अपनी याचिका ऑनलाइन डाल दी है। जानते हैं किसी की निजता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको पता नहीं है कि जिसने याचिका दाखिल की है वह किसी राजनीतिक पार्टी से है और जिसके खिलाफ आरोप है वह दूसरी राजनीतिक पार्टी से है, जो विपक्ष में है।
 
अदालत ने स्वामी से पूछा- हम अभी तक आपके लिए धैर्ययुक्त रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि आपकी याचिका का आधार क्या है? हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये एक उदाहरण है कि कैसे जनहित याचिका को राजनीतिक हित की याचिका का पहनावा किया जाता है।
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