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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला : पक्षकार बनने की सभी 8 याचिकाएं खारिज, 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई

Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah case
मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मामले में पक्षकार बनाए जाने के अनुरोध को लेकर दाखिल की गईं सभी 8 याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं। अदालत अब इस मामले में 22 मार्च को सुनवाई करेगी।

मुकदमा चलने के दौरान अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, श्री माथुर चतुर्वेद परिषद, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक अजय कुमार पोइया और व्यापारी नेता अजय गोयल, भाजपा नेता योगेश कुमार और योगेश कुमार चतुर्वेदी ने खुद को इस मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध करते हुए याचिकाएं दायर की थीं।

अदालत ने सुनवाई के बाद इस आधार पर इन याचिकाओं को खारिज कर दिया कि ये मामले की अपील में सुनी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि यह मामला अब निगरानी वाद के तौर पर सुना जा रहा है इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, पिछले साल लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री समेत छह लोगों ने श्रीकृष्ण विराजमान के भक्त होने के नाते मथुरा अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि वर्ष 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच हुआ समझौता गैर कानूनी है।

अदालत अब इस मामले में 22 मार्च को सुनवाई करेगी। अदालत उसी दिन मामले की वैधानिकता के सवाल पर भी विचार करेगी, क्योंकि प्रतिवादी शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव तनवीर अहमद की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज कराई गई थी।(भाषा)
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