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सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपए का जुर्माना, नहीं भरा तो 3 महीने की जेल, 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक

Supreme Court
नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने आज अपना फैसला सुना दिया है। न्यायपालिका के खिलाफ अपने 2 ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया। अवमानना मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रशांत भूषण 1 रुपए का जुर्माना नहीं भरते हैं तो इस स्थिति में उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती है या फिर 3 साल तक वकालत करने से रोक दिया जाएगा। कोर्ट ने 15 सितंबर तक यह जुर्माना जमा करने को कहा है।
 
मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट का है। 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया था।
प्रशांत भूषण को कोर्ट ने 30 मिनट का समय दिया था और कहा था कि अपने रुख पर फिर विचार कर लें, लेकिन इसके बाद भी भूषण का विचार नहीं बदला तो कोर्ट ने यहां तक पूछा कि माफी मांगने में क्या गलत है, क्या यह बहुत बुरा शब्द है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाया।
भूषण का पक्ष रख रहे धवन ने भूषण के पूरक बयान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह अपने 14 अगस्त के फैसले को वापस ले ले और कोई सजा न दे। उन्होंने अनुरोध किया कि न सिर्फ इस मामले को बंद किया जाना चाहिए, बल्कि विवाद का भी अंत किया जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।(एजेंसियां)
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