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बड़ी खबर, सतलोक आश्रम का विवादित संत रामपाल मरते दम तक जेल में रहेगा

Satlok Ashram
हिसार (हरियाणा)। हिसार की एक अदालत ने हत्या के दो मामलों में स्वयंभू बाबा रामपाल को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। रामपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ दोनों मामले बरवाला पुलिस थाने में 19 नवंबर 2014 को दर्ज कराए गए थे।


पहला मामला दिल्ली में बदरपुर के पास मीठापुर के रहने वाले शिवपाल की शिकायत पर दर्ज किया गया था जबकि दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के जखोरा गांव निवासी सुरेश की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

दोनों ने आरोप लगाया था कि बरवाला गांव स्थित रामपाल के आश्रम में उनकी पत्नियों को स्वयंभू बाबा और उनके समर्थकों ने बंदी बना रखा था और वहीं उनकी हत्या कर दी गई थी, बरवाला पुलिस ने दोनों प्राथमिकियों में हत्या के अलावा गलत तरीके से बंधक बनाने के भी आरोप लगाए थे।

11 अक्टूबर को सेंट्रल जेल-1 में लगी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया था। अदालत ने रामपाल, उसके बेटे वीरेंद्र, भांजा जोगेंद्र, बहन पूनम व मौसी सावित्री के अलावा बबीता, राजकपूर उर्फ प्रीतम, राजेंद्र, सतबीरसिंह, सोनू दास, देवेंद्र, जगदीश, सुखवीरसिंह, खुशहालसिंह, अनिल कुमार को अदालत ने दोषी ठहराया था। 
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