मानहानि मामले में संजय राउत को जमानत, कोर्ट ने 15 दिन की जेल पर लगाई रोक
Sanjay Raut News : शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत को यहां की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। राज्यसभा सदस्य संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी और 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
राउत ने अपनी दोषसिद्धि और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। राज्यसभा सदस्य शुक्रवार को अदालत में पेश हुए और जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपए के जमानती बॉण्ड पर जमानत दे दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को राउत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था। राज्यसभा सदस्य को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई थी और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
बाद में हालांकि अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था, ताकि वह उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दे सकें। मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।
उन्होंने कहा था कि राउत ने उन पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के संबंध में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। सोमैया के वकील लक्ष्मण कनाल ने कहा, राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, इसलिए हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने इसे मंजूर कर लिया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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