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Last Modified: मंगलवार, 11 जून 2019 (18:07 IST)

विमान अपहरण : मुंबई के व्यापारी को NIA की स्पेशल कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, 5 करोड़ का जुर्माना भी ठोंका

Plane abduction
विमान अपहरण मामले में व्यापारी को उम्रकैद और 5 करोड़ रुपए उम्रकैद की सजा, NIA की विशेष अदालत ने 
अहमदाबाद। देश में नए और कड़े विमान अपहरण कानून के तहत पहली सजा के तौर पर गुजरात में अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने अक्टूबर 2016 में जेट एयरवेज के एक विमान में अफरा-तफरी मचाने वाले मुंबई के आभूषण व्यापारी बिरजू सल्ला को मंगलवार को उम्रकैद और 5 करोड़ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
 
सल्ला ने जेट एयरवेज में कर्मी रही अपनी पूर्व महिला मित्र को कथित तौर पर फिर से पाने और विमान कंपनी को बदनाम और बंद कराने की नीयत से मुंबई से दिल्ली जा रही उड़ान के दौरान टॉयलेट में उर्दू और अंग्रेजी में विमान अपहरण संबंधी पत्र लिखा था। इसमें विमान में विस्फोटक और अपहर्ता होने की बात कही गई थी। इसके बाद विमान को अहमदाबाद में आपात स्थिति में उतारना पड़ा था।
 
बाद में उसी विमान के बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे सल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। विशेष जज एमके दवे की अदालत ने उसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 के तहत उम्रकैद की सजा के साथ ही साथ 5 करोड़ के अर्थदंड की सजा सुनाई।

उसे पॉयलट तथा को-पॉयलट को 1-1 लाख तथा एयर होस्टेस को 50-50 हजार और उस समय विमान में रहे सभी यात्रियों को 25-25 हजार रुपए का हर्जाना देना होगा। यह उक्त कानून के तहत दर्ज पहला मामला था।
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