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Last Modified: शनिवार, 15 सितम्बर 2018 (10:21 IST)

पी. चिदंबरम के परिवार को मद्रास हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

P. Chidambaram Family
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने विदेशी संपत्तियों का कथित रूप से खुलासा नहीं करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के परिवार के सदस्यों को यहां एक विशेष अदालत में पेशी से छूट की अवधि शुक्रवार को 12 अक्‍टूबर तक बढ़ा दी।


उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के तहत यह व्यवस्था दी है। न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ चिदंबरम की पत्नी, बेटे और पुत्रवधू की अपील पर अपना आदेश पहले ही सुरक्षित कर चुकी है। इन सभी ने आयकर विभाग द्वार कालाधन अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध अभियोजन शुरु किए जाने को चुनौती दी है।

इकत्तीस अगस्त को उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और पुत्रवधू श्रीनिधि को विशेष अदालत में 14 सितंबर तक पेशी से छूट देने का अंतरिम आदेश दिया था। आज उसका आखिरी दिन था और उसे बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दिया गया। (भाषा)
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