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Last Updated : बुधवार, 16 अक्टूबर 2019 (16:06 IST)

अयोध्या विवाद : Supreme court ने कहा, गुरुवार तक अपनी जिरह पूरी करें हिन्दू पक्ष

अयोध्या विवाद : Supreme court ने कहा, गुरुवार तक अपनी जिरह पूरी करें हिन्दू पक्ष - Order of supreme court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद की सुनवाई के 34वें दिन सोमवार को हिन्दू पक्षकारों से कहा कि वे मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर गुरुवार तक अपनी जिरह पूरी करने को कहा।
 
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने शाम 5 बजे सुनवाई खत्म करने से पहले हिन्दू पक्षकारों को यह निर्देश दिया।
 
न्यायालय ने कहा कि उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दलीलें पेश करेंगे। बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर शीर्ष अदालत में छुट्टी रहेगी।
 
हिन्दू पक्ष से जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने संविधान पीठ से और समय की मांग की तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, आप वे चीज मांग रहे हैं, जो हमारे पास है ही नहीं।