दिल्ली में आज से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, सख्ती से लागू होगा नियम
दिल्ली के पेट्रोल पंप अब परिचालन मियाद पूरी कर चुके (ईओएल) वाहनों को ईंधन नहीं देंगे।
Delhi news in hindi : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) के आदेश के अनुरूप एक जुलाई यानी मंगलवार से पूरी दिल्ली के पेट्रोल पंप अब परिचालन मियाद पूरी कर चुके (ईओएल)वाहनों को ईंधन नहीं देंगे। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस और यातायात कर्मियों के साथ मिलकर विस्तृत रणनीति बनाई है।
सीएक्यूएम द्वारा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिये गए निर्देशों के तहत अधिकारी मंगलवार से सख्त नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने अपने संगठन, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत तैनाती योजना तैयार की है।
परिवहन विभाग ने प्रवर्तन दस्तों के लिए अपनी तैनाती रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है, जबकि एमसीडी की टीम भी पेट्रोल पंप पर तैनात की जाएंगी। दिल्ली पुलिस के जवानों को 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंप पर तैनात किया जाएगा, जबकि परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर वाले पेट्रोल पंप पर 59 विशेष टीम को तैनात करेगा।
रणनीति के तहत प्रत्येक 350 चिह्नित पेट्रोल पंप पर एक यातायात पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो परिचालन मियाद पूरी कर चुके वाहनों (डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष तथा पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष) पर निगरानी रखेगा तथा उनमें ईंधन भरने से रोकेगा।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारे यातायात कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन को जब्त कर लिया जाए और परिचालन मियाद पूरी कर चुके वाहन के मालिक का चालान काटा जाए। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन अभियान के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 2 अतिरिक्त पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे।
अधिकारी ने बताया कि 2 पुलिसकर्मी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखेंगे। अभियान के दौरान किसी को भी कानून एवं व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएक्यूएम ने इससे पहले दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के अपने व्यापक निर्देश जारी किए थे।
edited by : Nrapendra Gupta