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Last Updated : सोमवार, 7 जून 2021 (21:56 IST)

कोरोना : केंद्र सरकार का नया आदेश, होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए जारी किए नए नियम

कोरोना : केंद्र सरकार का नया आदेश, होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए जारी किए नए नियम - new guidelines for covid 19 positive patients in India
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमित मरीजों के लिए अब नई गाइडलाइंस (New Guidelines) जारी की हैं। नई गाइडलाइंस में होम आइसोलेशन से लेकर दवाइयों तक के बारे में जानकारी है। 
 
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन में रहने वाले और हल्के संक्रमण या बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे संक्रमित जो 10 दिनों से होम आइसोलेशन में हैं और उन्हें लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आया है, वे होम आइसोलेशन से बाहर आ सकेंगे। उन्हें टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं होगी। रेमडिसिविर को लेकर भी कहा गया है कि यह इंजेक्शन सिर्फ अस्पताल में दिया जा सकेगा। इसे घर में रखने की सख्त मनाही है। 
 
नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन समेत कई दवाओं पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही जिन मरीजों में संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आते हैं या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी तरह की दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बीमारियों की जो दवाएं चल रही हैं, उन्हें जारी रखना चाहिए। 
 
नई गाइडलाइंस में अच्छी डाइट की सलाह दी गई है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी कोरोना नियमों का पालन करने की बात कही गई है। 
 
इसके अलावा कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को एक-दूसरे से फोन या वीडियो कॉल के जरिये जुड़े रहने और सकारात्मक बातें करने का भी सुझाव दिया गया है।