CBSE नीट के रिजल्ट जल्द होंगे घोषित, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2017 के नतीजे आज घोषित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के नतीजों को लेकर सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज नतीजें घोषित करने के आदे दिए। न्यायाधीश अशोक भूषण की अवकाश पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा एनईईटी 2017 के परिणामों को प्रकाशित करने से रोकने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई। उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परिणामों की घोषणा और प्रवेश देने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि परिणाम, उसके बाद काउंसलिंग और प्रवेश न्यायालय के समक्ष मौजूद मामले में उसके फैसले पर निर्भर करेगा। उच्च न्यायालयों से अनुरोध है कि वे एनईईटी परीक्षा 2017 से जुड़े मुद्दों पर आधारित याचिका पर गौर न करें।
नीट रिजल्ट पर रोक का मामला करीब 12 लाख अभ्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है। करीब साढे दस लाख छात्रों ने हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दी थी, जबकि करीब सवा से डेढ लाख छात्रों आठ क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में बैठे थे। नीट का आयोजन मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश के लिए किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा उन कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जो मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया और डेटल कांउसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 8 जून को नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। परीक्षा में असमानता का हवाला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्नपत्र इंग्लिश की तुलना में सरल थे। इसके साथ ही परीक्षा रद्द करने की मांग भी की गई थी। मद्रास हाईकोर्ट में सीबीएसई ने परीक्षा में असमानता से इनकार किया था।
नीट 2017 परीक्षा परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को परीक्षा परिणाम घोषणा पर मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को आज स्थगित कर दिया।
न्यायमूर्त पीसी पंत और न्यायमूर्त दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि परीक्षा परिणाम की घोषणा और उसके बाद होने वाली काउंसलिंग और दाखिला न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के फैसले के अधीन होगा। पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया कि वे नीट परीक्षा 2017 से संबंधित किसी भी याचिका को स्वीकार ना करें।
सीबीएसई की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय के 24 मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवायी करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीएसई द्वारा नीट परीक्षा 2017 के परिणामों की घोषणा करने पर रोक लगा दिया था। (भाषा)