सावधान! बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाने से पहले जान लें यह नियम
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कू पर पोस्ट कर कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाने के लिए नए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत 9 महीने से 4 साल तक उम्र के बच्चों को टू-व्हिलर पर पीछे बैठते समय क्रैश हेलमेट पहनना चाहिए। 4 वर्ष तक के बच्चे के साथ मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मोटरसाइकिल का चालक बच्चे को खुद से जोड़े रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल जरूर करे। बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा इस सेफ्टी हार्नेस के जरिए चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा होता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अक्टूबर 2020 में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2019 में देश में सड़क हादसों में मारे गए लोगों में 37 फीसदी टू-व्हीलर्स चालक थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलमेट न पहनने की वजह से 44,666 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 30,148 लोग टू-व्हीलर्स चला रहे थे जबकि 14,518 लोग पीछे बैठे हुए थे।