Manish Sisodia : मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, AAP करेगी दिल्ली हाईकोर्ट में अपील
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आबकारी नीति मामले में शहर की एक अदालत द्वारा पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगी।
उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल आठ लोगों को जमानत मिल गई, जिनमें से दो को अग्रिम जमानत भी दे दी गई, लेकिन सिसोदिया की जमानत अर्जी पूरी तरह से खारिज कर दी गई। सिंह ने इस फैसले को हैरान करने वाला बताया और कहा कि पार्टी इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।
उन्होंने कहा, हम न्यायपालिका और अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान हमें न्यायपालिका के फैसलों से सहमत और असहमत होने का अधिकार देता है, साथ ही उनके खिलाफ अपील करने का अधिकार भी देता है।
उन्होंने न्यायपालिका से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और न्याय एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने इसके साथ ही कहा कि सिसोदिया प्रथमदृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई।
अदालत ने कहा कि इस समय उनकी रिहाई से जारी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसकी प्रगति गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। सिसोदिया इस मामले में 26 फरवरी से हिरासत में हैं।
गौरतलब है कि सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)