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Last Updated : शुक्रवार, 13 जनवरी 2023 (10:47 IST)

कंझावला केस के आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, हो सकती है आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा

कंझावला केस के आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, हो सकती है आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा - Kanjhawala case accused will be tried for murder
नई दिल्ली। बीती 31 दिसंबर की रात को कार के नीचे घसीटकर अंजलि की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ अब हत्या का केस चलेगा। दिल्ली की विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
 
इस घटना के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने शालिनी सिंह को पूरे मामले पर रिपोर्ट देने को कहा था। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शालिनी सिंह की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश भेज दिया गया है।
 
रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस को एफआईआर में IPCC की धारा 302 को शामिल करने को कहा गया है। अभी तक दिल्ली पुलिस की एफआइआर में आइपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। हत्या की धारा के तहत केस होने की स्थिति में आरोपियों को आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है जबकि गैर इरादतन हत्या की धारा में अधिकतम 10 साल की सजा का ही प्रावधान है।
 
शालिनी सिंह मामले में कंझावला इलाके में स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे की कमी की ओर भी इशारा किया गया था। गृह मंत्रालय के दिल्ली के सभी बाहरी इलाकों में स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाने का निर्देश दिया है।
 
Edited by: Ravindra Gupta
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