आईएनएक्स मीडिया मामला : अदालत ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक लगाई रोक
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो के आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से तीन जुलाई तक अंतरिम राहत दे दी। अदालत ने जांच एजेंसी से कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति एके पाठक ने चिदंबरम से कहा कि सीबीआई द्वारा जब भी तलब किया जाए वे पूछताछ सत्र में शामिल हों। अदालत ने जांच एजेंसी से कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई तीन जुलाई को तय की है।
सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। चिदंबरम ने कल एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से बचाव के लिए एक सुनवाई अदालत में याचिका दायर की थी और इसके बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में राहत के लिए याचिका दायर की। जांच एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया था। (भाषा)