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Last Modified: रविवार, 30 मार्च 2025 (13:22 IST)

आयकर विभाग का इंडिगो पर 944 करोड़ का जुर्माना

इंडिगो ने जुर्माना आदेश को गलत बताते हुए कहा है कि वह इसे चुनौती देगी। आदेश का कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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Income tax Indigo news : आयकर विभाग ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को यह आदेश शनिवार को मिला। इंडिगो ने जुर्माना आदेश को गलत बताते हुए कहा है कि वह इसे चुनौती देगी। ALSO READ: जयपुर से चेन्नई जा रहे विमान का टायर फटा, इमरजेंसी लैंडिंग
 
इंडिगो ने रविवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि आयकर विभाग (आयकर प्राधिकरण) की आकलन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।
 
एयरलाइन ने कहा कि यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि अभी यह मामला लंबित है और इसपर निर्णय आना है।
 
इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि आयकर विभाग प्राधिकरण द्वारा पारित यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है और त्रुटिपूर्ण है। कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है।
 
कंपनी ने साफ कहा कि इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। (भाषा)
edited by : Nrapendra Gupta