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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 18 अगस्त 2017 (07:24 IST)

जीएसटी में बदलाव, इनपुट क्रेडिट लेने वालों को हुआ यह फायदा...

जीएसटी में बदलाव, इनपुट क्रेडिट लेने वालों को हुआ यह फायदा... - GST input credit tax return
नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रेडिट लेने वाले करदाताओं को कुछ राहत देते हुए कर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय दे दिया है। अब ये करदाता 28 अगस्त तक कर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे।
 
जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को जुलाई के लिए अपना पहला रिटर्न जीएसटीआर 3बी जीएसटी नेटवर्क पर 20 अगस्त तक दाखिल करना है। रिटर्न दाखिल करने की शुरुआत पांच अगस्त से हो गई है।
 
वित्त मंत्रालय ने उन इकाइयों को कुछ राहत देने की घोषणा जो इस नई व्यवस्था में बदलाव के दौर के इनपुट कर क्रेडिट का दावा करेंगी। इन इकाइयों को स्व आकलन के आधार पर 20 अगस्त तक कर जमा कराना होगा। लेकिन उन्हें अपना रिटर्न 28 अगस्त तक दाखिल करना होगा।
 
मंत्रालय ने कहा कि बदलाव के दौरान इनपुट कर क्रेडिट नहीं लेने वाले करदाताओं को फार्म 3बी में अनिवार्य रूप से अपना कर और रिटर्न 20 अगस्त से पहले जमा कराना होगा। (भाषा) 
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