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Last Updated : सोमवार, 31 दिसंबर 2018 (22:53 IST)

खुशखबर... जीएसटी दर घटने से नए साल से 23 वस्तुएं होंगी सस्ती

खुशखबर... जीएसटी दर घटने से नए साल से 23 वस्तुएं होंगी सस्ती - GST
नई दिल्ली। आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने 1 जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
 
 
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था। इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन, पॉवर बैंक आदि शामिल हैं। इसके अलावा शीतित एवं डिब्बाबंद खास तरह की प्रसंस्कृत सब्जियों को शुल्कमुक्त कर दिया गया।
 
उपभोक्ताओं को मंगलवार से इन वस्तुओं के लिए कम दाम देने होंगे। 1 जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप इनके दाम घट सकते हैं। जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था। कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है जबकि कुछ सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर को कम कर 12 प्रतिशत किया गया है।
 
जीएसटी की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामानों, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रीन, एयरकंडीशनर्स और डिशवॉशर्स पर ही रह गई है। परिषद ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जों पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।
 
संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटों आदि पर अब 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकाई गईं सब्जियों तथा फ्रोजेन, ब्रांडेड तथा प्रसंस्करण की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां, जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों, आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।
 
जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिए जीएसटी नहीं देना होगा। सरकार द्वारा परिचालित गैरअधिसूचित अथवा चार्टर्ड उड़ानों के जरिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब 5 प्रतिशत की ही दर से जीएसटी भुगतान करना होगा।
 
इनके अलावा 100 रुपए तक के सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 100 रुपए से अधिक वाले सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 32 इंच तक के मॉनिटरों तथा टेलीविजन स्क्रीनों और पॉवर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। 
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