Delhi pollution : दिल्ली-NCR में लागू GRAP-3 की पाबंदियां, डीजल वाहनों और कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ किन चीजों पर रहेंगी पाबंदियां
GRAP-3 restrictions implemented in Delhi-NCR : दिल्ली-एनसीआर में हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसमें डीजल वाहनों और कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक रहेगी। प्रदूषण के कारण अब स्कूलों को भी 5वीं क्लास तक हाईब्रिड मोड पर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में डीजल वाली गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदूषण में अचानक हुई वृद्धि के बाद ग्रैप 3 लागू किया गया है।
कहां लगाई गई हैं पाबंदियां : दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर में ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूलों को भी हाईब्रिड मोड (ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन) क्लास लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक लगा दी गई है। प्राइवेट दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम करने की सलाह भी दी गई है।
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किन कार्यों पर रहेगी रोक
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गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक।
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बीएस-4 या पुराने मानकों वाले मध्यम आकार के डीजल माल ढुलाई वाहनों (एमजीवी) पर रोक।
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दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले डीजल चालित हल्के कमर्शियल वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं।
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आरडब्ल्यूए को सर्दियों के दौरान ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से रोकने रोक
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पांचवी क्लास तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे।
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आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले वाहनों पर रोक नहीं।
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दिव्यांगों को दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में, तीसरे चरण के तहत बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों से ढील।
प्रदूषण पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने : सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए देश के उन सभी शहरों पर चिंता जताई है जहां पर लोग प्रदूषण में सांस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे देश के सभी प्रदूषित शहरों की सुनवाई करेंगे और प्रदूषण के मामले का दायरा बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि लोगों तक ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है इसलिए सिर्फ दिल्ली की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी प्रदूषित शहरों के आंकड़े पेश करने को कहा है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma