EC ने लगाई एग्जिट पोल पर रोक, 7 से 30 नवंबर तक जारी रहेगा प्रतिबंध
ban on exit polls: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 'एक्जिट पोल' (exit polls) पर रोक लगा दी है। राज्य में विधानसभा की 200 सीट के लिए एकसाथ 25 नवंबर को मतदान होगा जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचित किया है कि 7 नवंबर 2023 को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर 2023 को शाम 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के 'एग्जिट पोल' को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर रोक होगी।
एक बयान के अनुसार इस दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और नगालैंड के तापी विधानसभा क्षेत्र में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान एवं अन्य चुनाव वाले राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व 'ओपिनियन पोल' या अन्य 'पोल' सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta