• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Delhi high court rejects plea on Chhath Puja
Written By
Last Modified: बुधवार, 18 नवंबर 2020 (14:30 IST)

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी छठ पूजा

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी छठ पूजा - Delhi high court rejects plea on Chhath Puja
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों तालाबों, नदी तटों और अन्य स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDM) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कोई भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी।
 
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद वाली एक पीठ ने कहा कि पूजा के लिए लोगों को जमा होने की अनुमति देने से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। यह कहते हुए पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
 
पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है। (भाषा)
ये भी पढ़ें
मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले बीएसएफ जवान की याचिका पर फैसला सुरक्षित