संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, शराब घोटाले में फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत
Delhi Excise policy case : दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत गुरुवार को बढ़ा दी। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया जहां विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने हिरासत की अवधि बढ़ा दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यह कहते हुए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की कि मामला महत्वपूर्ण चरण में है और अगर उन्हें रिहा किया गया तो वे जांच में बाधा डाल सकते हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से दर्ज किए गए मामले में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और एल-एक लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया।
ईडी ने सीबीआई के मुकदमे के आधार पर अपनी जांच शुरू की और एजेंसी कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है।
सीबीआई ने फरवरी 2023 में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और मार्च में ईडी ने उन्हें तिहाड़ जेल से हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह इस साल जनवरी में लगातार दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। एजेंसियां