3 दिन के लिए जेल से बाहर आएंगे AAP नेता मनीष सिसोदिया, दिल्ली कोर्ट से मिली बड़ी राहत
आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सोमवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया को पहली बार राहत मिली है।
सिसोदिया को दिल्ली की कोर्ट ने लखनऊ में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बड़ी राहत दी है।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी है।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनकी भतीजी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी।
पिछले साल हुए थे गिरफ्तार : मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया, तब से वह जेल में बंद हैं।