पंजाब में खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
नई दिल्ली। एनआईए ने पंजाब के मोगा में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े लोगों द्वारा खालिस्तानी झंडा लगाए जाने से संबंधी मामले में गुरुवार को 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अमेरिका के अलगाववादी संगठन एसएफजे पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि 14 अगस्त को दो आरोपियों ने मोगा में चार मंजिला उपायुक्त कार्यालय भवन की छत पर पीले रंग का झंडा लगा दिया था, जिस पर खालिस्तान लिखा हुआ था।
उन्होंने कहा कि आरोपियों ने मुख्य द्वार के पास फहर रहे राष्ट्रीय ध्वज की रस्सी को भी काट दिया था। एनआईए अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने एसएफजे के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के उकसावे पर यह अपराध किया था, जिसने इस हरकत के लिए इनाम की घोषणा की थी।
उन्होंने बताया कि मोहाली की विशेष अदालत के समक्ष गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के अलावा आईपीसी की धाराओं में इंद्रजीत सिंह, जसपाल सिंह, आकाशदीप सिंह, जगविंदर सिंह, पन्नू और हरप्रीत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारी ने कहा कि इंद्रजीत सिंह, जसपाल सिंह और आकाशदीप सिंह ने खालिस्तानी झंडा लगाया था।(भाषा)