इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के निर्वाचन को चुनौती, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
Challenge to election of Indore MP Shankar Lalwani : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर के लोकसभा सांसद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लालवानी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। एकल पीठ ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय की है।
उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने पूर्व वायु सैनिक धर्मेंद्र सिंह झाला की याचिका पर निर्वाचन आयोग के साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और लालवानी को भी नोटिस जारी किया। एकल पीठ ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए दो सितंबर की तारीख तय की है।
झाला ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने इंदौर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था लेकिन इस नामांकन को उनके कथित तौर पर फर्जी दस्तखत से वापस ले लिया गया था। पूर्व वायु सैनिक ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि इस कथित गड़बड़ी के चलते इंदौर के लोकसभा सांसद के तौर पर लालवानी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए।
इंदौर क्षेत्र में 13 मई को हुए लोकसभा चुनाव में निवर्तमान सांसद और भाजपा उम्मीदवार लालवानी ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी संजय सोलंकी को 11.75 लाख वोट के रिकॉर्ड अंतर से हराया था। यह पिछले लोकसभा चुनाव में देशभर की 543 सीटों में जीत का सबसे बड़ा अंतर है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour